नई दिल्ली
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बेसब्री से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। वेतन आयोग अगले साल की पहली छमाही तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा। इससे पहले, कर्मचारियों के अलग-अलग संगठन के साथ बैठकें की जा रही हैं। इसके बाद वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इससे पहले, केंद्रीय कर्मचारी आठवें वेतन आयोग से जुड़े हर अपडेट को जानना चाहते हैं। आइए जान लेते हैं कि अब एक नया अपडेट क्या आएगा।
वेबसाइट पर नोटिफिकेशन
आठवें केंद्रीय वेतन आयोग में कंसल्टेंट के तौर पर नियुक्ति के लिए पात्रता नियमों में आंशिक बदलाव किया गया है। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि नए नियमों के तहत अलग-अलग श्रेणियों के कंसल्टेंट के लिए अनुभव और अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है।
संशोधित दिशा-निर्देशों के मुताबिक कंसल्टेंट पदों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। ये तीन पद सीनियर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं। सीनियर कंसल्टेंट के लिए कम से कम 10 वर्ष का अनुभव जरूरी है। वहीं, अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष रखी गई है। दूसरी श्रेणी में कंसल्टेंट पद के लिए कम से कम छह वर्ष का अनुभव चाहिए। इसके लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है।
वहीं, तीसरी श्रेणी के यंग प्रोफेशनल कंसल्टेंट की बात करें तो दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इस श्रेणी में आवेदन करने वाले उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 32 वर्ष होनी चाहिए। आयोग इस श्रेणी में अधिकतम 16 कंसल्टेंट नियुक्त कर सकता है।
कौन कर सकता है आवेदन?
-HR, इंडस्ट्रियल रिलेशंस (IR) या संबंधित विषय में मास्टर डिग्री अथवा MBA वाले उम्मीदवार हो सकते हैं ।
-संबंधित अनुभव के साथ बार काउंसिल या बार एसोसिएशन में नामांकित LLB उम्मीदवार भी इसके लिए पात्र हैं। कानून शोध, ट्रिब्यूनल और अदालतों में अधिवक्ता के तौर पर सेवा संबंधी मामलों को संभालने का अनुभव रखने वालों को भी वेतन आयोग योग्य मानता है।
– B.Tech/M.Tech और IT, डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन जैसे क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।
– एक्सेल, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन तैयार करने का ज्ञान होना जरूरी है। वे उम्मीदवार, जिन्हें वेतन, भत्ते, क्षतिपूर्ति पैकेज या स्थापना संबंधी मामलों का अनुभव है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
वेतन आयोग के नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि डाक, ईमेल या किसी अन्य माध्यम से भेजी गई हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। वहीं, अगर आपने पहले आवेदन कर दिया है तो दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

More Stories
पत्नी साथ कमरे में नहीं रहती तो पति पहुंचा हाईकोर्ट, जज ने सुनाया बड़ा फैसला
मेरिका को मिलेगा सबक? भारत-चीन मिलकर करेंगे बड़ा खेल, नई निवेश डील की तैयारी
1 सितंबर से बदलेंगे 5 बड़े नियम! बैंकिंग, गैस, टैक्स और UPI पर पड़ेगा सीधा असर